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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति दी

नयी दिल्ली, 21 जुलाई (वार्ता) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी। न्यायालय ने टिप्पणी की कि सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के डॉक्टरों का मानना है कि उनकी जारी भूख हड़ताल के कारण उन्हें निरंतर चिकित्सा निगरानी की आवश्यकता है। मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने श्री वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि अंगमो की ओर से दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए यह अनुमति प्रदान की। डॉ. अंगमो ने एकल पीठ के उस फैसले को चुनौती दी…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
सीजेपी वांगचुक वेदांता न्यायालय
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
21/07/26 10:21
पिछला अपडेट
21/07/26 10:21
स्थान
India