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सीबीआई कोर्ट ने आईआरसीटीसी के तत्कालीन मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक को दी तीन साल की सज़ा

नयी दिल्ली, 11 अगस्त (वार्ता) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद और 14.75 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लखनऊ की सीबीआई अदालत ने सोमवार को आईआरसीटीसी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय के तत्कालीन मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक कृष्ण मोहन त्रिपाठी को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का दोषी ठहराया। यह मामला 31 अक्टूबर, 2009 को चलाए गए एक गुप्त अभियान से जुड़ा है जब त्रिपाठी को…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
सीबीआई अधिकारी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/08/26 11:01
पिछला अपडेट
11/08/26 11:01
स्थान
India