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कैनरा बैंक धोखाधड़ी मामला : छह दोषियों को जेल, दो कंपनियों पर जुर्माना

नयी दिल्ली, 15 जनवरी (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने 152 करोड़ रुपये के केनरा बैंक धोखाधड़ी मामले में छह व्यक्तियों को कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अदालत ने इस मामले में एसआरएस रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एसआरएस रियल एस्टेट लिमिटेड सहित दो निजी फर्मों को भी दोषी करार दिया है। अदालत ने राजेश सिंगला, अनिल जिंदल, बिशन बंसल, नानक चंद तयाल, सीमा नारंग और धीरज गुप्ता को सज़ा सुनाते हुए दोनों कंपनियों पर 50-50 हज़ार का जुर्माना भी लगाया। एक वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी ने कहा, "आरोपी राजेश सिंगला और अनिल जिंदल को पांच साल…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
सीबीआई बैंक धोखाधड़ी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/01/26 00:00
पिछला अपडेट
15/01/26 00:00
स्थान
India