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मतदाताओं की उंगली और आंख की पुतली के आधार पर बायोमेट्रिक पहचान की अपील

नयी दिल्ली, 13 अप्रैल (वार्ता) शीर्ष अदालत ने सोमवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से एक याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें मांग की गयी थी कि मतदान के समय मतदान केंद्र पर मतदाताओं की उंगली और आइरिस (आंख की पुतली) के आधार पर बायोमेट्रिक पहचान की जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने हालांकि यह साफ कर दिया कि पांच राज्यों की विधानसभाओं के लिए चल रहे चुनावों में मतदाताओं की उंगली और आइरिस से बायोमेट्रिक पहचान करना मुमकिन नहीं है। लेकिन पीठ ने कहा कि इस मुद्दे की जांच की जा सकती है…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
सुप्रीम कोर्ट आयोग बायोमेट्र‍िक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/04/26 00:00
पिछला अपडेट
13/04/26 00:00
स्थान
India