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गुरुग्राम में अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

नयी दिल्ली / चंडीगढ़, 27 अप्रैल (वार्ता) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को गुरुग्राम में आवासीय भूखंडों के सामने किए गए अतिक्रमण और अन्य निर्माणों को हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की पीठ ने स्पष्ट किया कि अधिकारी कानून के अनुसार अतिक्रमण हटाने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश नागू ने कहा कि जहां तक नगर निगम के नियमों का सवाल है, उनको चुनौती नहीं दी गई है। यह न्यायालय उन्हें नहीं रोक सकता। सड़कों के दोनों ओर अतिक्रमण किया गया है, जिसकी इजाजत…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
सुप्रीम कोर्ट गुरूग्राम अतिक्रमण
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/04/26 00:00
पिछला अपडेट
27/04/26 00:00
स्थान
India