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सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2026 की याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार किया

नयी दिल्ली, 19 जून (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा, नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा को लेकर चिंता जताने वाली याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि इस परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाएं पहले से ही न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा के नेतृत्व वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हैं। यह परीक्षा आगामी 21 जून को आयोजित होने जा रही है। नीट परीक्षार्थियों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष जब इस मुद्दे का उल्लेख किया तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "नीट से जुड़े सभी मामले न्यायमूर्ति पी…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
सुप्रीम कोर्ट नीट इंकार
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/06/26 08:16
पिछला अपडेट
19/06/26 08:16
स्थान
India