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अंकित शर्मा हत्याकांड में अदालत के फैसले से हुई न्याय की जीत : सूद

नयी दिल्ली, 31 जुलाई (वार्ता) दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन और चार अन्य दोषियों को कड़कड़डूमा अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाये जाने का स्वागत किया है। श्री सूद ने शुक्रवार को कहा कि यह फैसला कानून के शासन और न्याय व्यवस्था में लोगों के विश्वास को मजबूत करने वाला है। अदालत का फैसला दिल्ली पुलिस और अभियोजन पक्ष की जांच की पुष्टि करता है, जिसने 2020 के दंगों के दौरान हुई हिंसा और साजिश का पर्दाफाश किया। उन्होंने…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
सूद सजा प्रतिक्रिया
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
31/07/26 13:16
पिछला अपडेट
31/07/26 13:16
स्थान
India