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ई20 ईंधन विवाद में मारुति सुजुकी एवं डीलर जिम्मेदार, नई कार या फिर 20.50 लाख रुपये लौटाने का आदेश

रायपुर, 16 जुलाई (वार्ता) छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण (ई20) से जुड़ी तकनीकी खराबी के मामले में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और उसके अधिकृत डीलर नवेरा मेंटेनो स्काई ऑटो मोबाईल्स को सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापारिक व्यवहार का दोषी ठहराते हुए उपभोक्ता के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उपभोक्ता अदालत से इस आदेश की प्रति गुरुवार को मिली है। आयोग ने कंपनी को 45 दिनों के भीतर उपभोक्ता को उसी मॉडल की नई ई20 अनुकूल कार उपलब्ध कराने अथवा वाहन की कीमत, बीमा, आरटीओ सहित कुल 20,50,288 रुपये…

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आयोग ई20 मारुति डीलर जिम्मेदार (एचबीपीएल26 संशोधन के साथ)
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
16/07/26 10:54
पिछला अपडेट
16/07/26 10:54
स्थान
India