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गरियाबंद जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता को आजीवन कारावास

गरियाबंद, 04 नवंबर (वार्ता) छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय ने आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में पीड़िता हिंदी भाषा समझने और बोलने में असमर्थ थी। ऐसे में पुलिस ने गोंडी और हल्बी भाषा की जानकार दो महिला अनुवादकों की सहायता से उसके बयान दर्ज किए। भाषाई बाधा दूर होने के बाद पीड़िता की आपबीती सामने आई जो न्यायालय…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
छत्तीसगढ़ दुष्कर्म आजीवन कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
04/11/26 13:07
पिछला अपडेट
04/11/26 13:07
स्थान
India