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गरियाबंद में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास

गरियाबंद, 10 अक्टूबर (वार्ता) छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की विशेष त्वरित न्यायालय ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म से जुड़े मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है,जिसकी जानकारी आज दी गई । न्यायालय ने 13 गवाहों के बयान और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया। न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विशेष न्यायाधीश गंगा पटेल ने मुख्य आरोपी रमजान खान को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा छह के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
छत्तीसगढ़ दुष्कर्म सश्रम कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/10/26 16:02
पिछला अपडेट
10/10/26 16:02
स्थान
India