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तेंदूपत्ता कारोबार पर दो प्रतिशत लाभ-साझेदारी वसूली को उच्च न्यायालय की मंजूरी

रायपुर, 25 सितंबर (वार्ता) छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता कारोबार से जैव विविधता बोर्ड को अब हर साल औसतन करीब 10 करोड़ रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। तेंदूपत्ता फॉरेस्ट लॉट की खरीद कीमत पर दो प्रतिशत लाभ-साझेदारी (एबीएस) वसूले जाने के खिलाफ कारोबारियों की याचिकाएं उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी हैं। आज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार न्यायालय के फैसले के बाद विवाद के कारण राज्य लघु वनोपज संघ के पास जमा करीब 30 करोड़ रुपए भी जैव विविधता बोर्ड को हस्तांतरित किए जा सकेंगे। यह राशि तेंदूपत्ता सहित अन्य वनोपज के दोहन वाले क्षेत्रों में रहने…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
छत्तीसगढ़ न्यायालय तेंदूपत्ता साझेदारी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
25/09/26 09:56
पिछला अपडेट
25/09/26 09:56
स्थान
India