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फरसगांव के गांजा तस्करी सरगना सहित चार आरोपियों को 10-10 साल की जेल, कोण्डागांव विशेष न्यायालय ने सुनाया फैसला

कोण्डागांव, 01 अगस्त (वार्ता) छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिला के फरसगांव क्षेत्र में ट्रक के माध्यम से गांजा तस्करी करने के मामले में कोण्डागांव के विशेष न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आज मिली जानकारी के अनुसार मामले में फरसगांव निवासी आरोपी सुब्रत राय उर्फ सुबो सहित अन्य राज्यों के तीन आरोपियों को दोषसिद्ध किया गया है। प्रकरण के अनुसार 26 मई 2024 को फरसगांव थाना पुलिस ने बिजली ऑफिस के सामने एनएच-30 मुख्य मार्ग पर कार्रवाई करते हुए 10 चक्का एक ट्रक से गांजा…

समाचार विवरण:

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
छत्तीसगढ़ न्यायालय मादक पदार्थ
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/08/26 05:52
पिछला अपडेट
01/08/26 05:52
स्थान
India