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गांजा तस्करी में दोषी को 5 साल की कठोर कैद: बालोद कोर्ट ने लगाया 25 हजार रुपए का जुर्माना, नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा

बालोद, 28 जुलाई (वार्ता) छत्तीसगढ़ के बालोद में गांजा तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस श्वेता उपाध्याय गौर की अदालत ने 48 वर्षीय आरोपी अशोक चौरे को पांच साल के कठोर कारावास की आज सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। मिली जानकारी के अनुसार मामला 27 अक्टूबर 2024 का है। सहायक उपनिरीक्षक अनित राम यादव को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बालोद थाना क्षेत्र के रहने वाले ग्राम तरौद टिकरापारा निवासी अशोक चौरे अपनी मोटरसाइकिल…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
छत्तीसगढ़ न्यायालय सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/07/26 16:07
पिछला अपडेट
28/07/26 16:07
स्थान
India