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पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान पर 17.52 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला

दुर्ग, 22 जुलाई (वार्ता) छत्तीसगढ़ में दुर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) न्यायालय ने पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान के खिलाफ कथित धोखाधड़ी के मामले में मोहन नगर थाना पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। आरोप है कि उन्होंने जिंदल इस्पात लिमिटेड में ट्रांसपोर्ट का काम दिलाने का झांसा देकर एक ठेकेदार से 17.52 लाख रुपये की कथित ठगी की। याचिकाकर्ता दिनकर विश्वमित्र के अनुसार उनकी मुलाकात मित्र सरोज कुमार के माध्यम से राजेश चौहान से हुई थी। बातचीत के दौरान राजेश चौहान ने स्वयं को पूर्व भारतीय क्रिकेटर बताते हुए कहा कि उनके उद्योगपति…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
छत्तीसगढ़ पूर्व क्रिकेटर मामला
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/07/26 09:06
पिछला अपडेट
22/07/26 09:06
स्थान
India