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प्रोफेसर भर्ती नियमों में बदलाव, अब 75 प्रतिशत पद पदोन्नति और 25 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरेंगे

रायपुर, 02 अक्टूबर (वार्ता) छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रोफेसर पदों की भर्ती व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है, विभाग से आज मिली जानकारी के अनुसार । राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित) भर्ती नियम-2019 में संशोधन करते हुए प्रोफेसर के 75 प्रतिशत पद पदोन्नति और 25 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरने का प्रावधान किया है। इससे पहले प्रोफेसर के 100 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने का नियम था। संशोधित व्यवस्था से शासकीय महाविद्यालयों में पहले से कार्यरत शिक्षकों के लिए प्रोफेसर पद पर पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे। दूसरी ओर, सीधी…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
छत्तीसगढ़ प्रोफेसर भर्ती नियम
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
02/10/26 11:16
पिछला अपडेट
02/10/26 11:16
स्थान
India