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रेरा ने गोदरेज प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल प्लॉट्स परियोजना के प्रमोटर पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया

रायपुर, 11 जून (वार्ता) छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सीजी रेरा) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए "गोदरेज प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल प्लॉट्स" परियोजना के प्रमोटर पर 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। साथ ही परियोजना को रेरा पंजीयन प्राप्त होने तक किसी भी प्रकार की बुकिंग, क्रय-विक्रय एवं विक्रय संबंधी गतिविधियां संचालित नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण द्वारा की गई जांच में यह तथ्य सामने आया कि संबंधित प्रमोटर ने भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3(1) के प्रावधानों का…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
छत्तीसगढ़ रेरा जुर्माना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/06/26 14:07
पिछला अपडेट
11/06/26 14:07
स्थान
India