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छत्तीसगढ हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को बताया असंगत, एनबीएफसी के खाते में राशि होल्ड करने का आदेश किया रद्द

बिलासपुर, 11 जून (वार्ता) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए गुरुवार को कहा कि पुलिस किसी वाणिज्यिक विवाद में "निजी वसूली एजेंट" की भूमिका नहीं निभा सकती। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के प्रावधानों के उल्लंघन में एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के बैंक खाते में करोड़ों रुपये होल्ड करने संबंधी पुलिस आदेश को निरस्त कर दिया। मामले के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी स्थित ऑक्ज़िजो फाइनैंशियल सर्विस लिमिटेड उद्योगों एवं लघु व्यवसायियों को ऋण उपलब्ध कराती है। कंपनी…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय आदेश रद्द
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/06/26 12:53
पिछला अपडेट
11/06/26 12:53
स्थान
India