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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ग्रीष्म अवकाश 18 मई से, अवकाशकालीन न्यायाधीश सुनेंगे जरूरी प्रकरण

बिलासपुर, 29 अप्रैल (वार्ता) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने वर्ष 2026 के ग्रीष्म अवकाश को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। जारी कार्यक्रम के अनुसार न्यायालय में 18 मई से 12 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा, जबकि 15 जून से नियमित कार्यवाही पुनः प्रारंभ होगी।यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार (न्यायिक) सुमित कपूर द्वारा बुधवार जारी किया गया है। अवकाश अवधि के दौरान भी आवश्यक मामलों की सुनवाई जारी रखने के लिए अवकाशकालीन न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। ये न्यायाधीश प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से न्यायिक कार्य संपादित करेंगे तथा आवश्यकता अनुसार समय बढ़ाया जा सकेगा। अधिसूचना में…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय छत्तीसगढ़ अवकाश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/04/26 00:00
पिछला अपडेट
29/04/26 00:00
स्थान
India