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आवारा कुत्तों एवं मवेशियों के प्रबंधन पर हाईकोर्ट गंभीर, मुख्य सचिव से 22 सितंबर तक नई रिपोर्ट मांगी

बिलासपुर, 24 जुलाई (वार्ता) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश में आवारा कुत्तों के हमलों, रेबीज के बढ़ते खतरे तथा राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर विचरण करने वाले आवारा मवेशियों के प्रभावी प्रबंधन के मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को निगरानी व्यवस्था और सुदृढ़ करने के शुक्रवार को निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व में जारी निर्देशों के अनुपालन में मुख्य सचिव की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। शपथपत्र में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों तथा एनिमल वेलफेयर बोर्ड आफ इंडिया…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय छत्तीसगढ मवेशी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
24/07/26 08:57
पिछला अपडेट
24/07/26 08:57
स्थान
India