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पति, बच्चों को छोड़ अलग रहने वाली पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार नहीं: हाईकोर्ट

बिलासपुर, 12 मार्च (वार्ता) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भरण-पोषण से जुड़े एक मामले में फैसला देते हुए कहा कि यदि पत्नी बिना किसी ठोस कारण के पति और बच्चों को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहती है, तो उसे गुजारा भत्ता मिलने का अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की एकल बेंच ने निचली अदालत के आदेश को सही ठहराते हुए महिला की याचिका खारिज कर दी। मामले में भिलाई की रहने वाली महिला ने अपने पति के खिलाफ भरण-पोषण की मांग की थी। महिला का कहना था कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय महिला याचिका खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/03/26 00:00
पिछला अपडेट
12/03/26 00:00
स्थान
India