एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। 09/09/26 16:20

सदर बाजार की वक्फ संपत्ति को 45 दिनों में खाली करने का आदेश

रायपुर, 20 अगस्त (वार्ता) छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण ने राजधानी रायपुर के सदर बाजार स्थित एक पंजीकृत वक्फ संपत्ति पर काबिज कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर संपत्ति खाली कर संबंधित वक्फ संस्था को कब्जा सौंपने का आदेश दिया है। वक्फ बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य वक्फ अधिकरण के पीठासीन अधिकारी एवं जिला न्यायाधीश कमलेश कुमार जुर्री तथा सदस्य हामिद हुसैन खान और वी.के. राजपूत की पीठ ने 28 जुलाई को सर्वसम्मति से यह आदेश पारित किया। मामला अंजुमन-ए-सैफी दाऊदी बोहरा जमात रायपुर की सदर बाजार स्थित पंजीकृत वक्फ संपत्ति से संबंधित है। इसमें मकान क्रमांक 923 और…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय वक्फ संपत्ति आदेश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
20/08/26 14:15
पिछला अपडेट
20/08/26 14:15
स्थान
India