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न्यायालय ने वृद्ध मां के भरण-पोषण को लेकर पुत्रों को प्रतिमाह एक तय राशि देने का आदेश दिया

हरदा-(मप्र ) 21 सितम्बर (वार्ता) मध्यप्रदेश के हरदा जिले की खिरकिया तहसील में न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी रजनी वर्मा ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और भरण-पोषण को लेकर पांचों पुत्रों को अपनी वृद्ध मां के भरण-पोषण के लिए प्रतिमाह एक तय राशि देने का एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार गीताबाई (85) निवासी सिराली की याचिका पर सुनवाई करते हुए एसडीएम सुश्री रजनी वर्मा ने उनके पांचों पुत्रों को अपनी मां के भरण-पोषण के लिए प्रतिमाह तय राशि देने का आदेश दिया है। गीताबाई ने एसडीएम अदालत में आवेदन देकर बताया था कि वे अत्यधिक वृद्धावस्था के…

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100
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय वृद्धा आदेश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
21/09/26 14:34
पिछला अपडेट
21/09/26 14:34
स्थान
India