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छत्तीसगढ हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक को जारी किया अवमानना नोटिस

बिलासपुर, 26 जून (वार्ता) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने के मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए शिक्षा संभाग बिलासपुर के संयुक्त संचालक (जेडी) आरपी आदित्य को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने अधिकारी से जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति बिभू दत्त गुरु की एकल पीठ ने यह आदेश याचिकाकर्ता संजय साहू की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया, जिसकी जानकारी आज मीडिया को दी गई। प्रकरण मुंगेली जिले में पदस्थ रहे सहायक कार्यक्रम समन्वयक (समग्र शिक्षा) संजय…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय शिक्षा विभाग नोटिस
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
26/06/26 06:50
पिछला अपडेट
26/06/26 06:50
स्थान
India