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पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं, सीजीपीएससी मेंस परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाएं हाईकोर्ट से खारिज

बिलासपुर, 01 अक्टूबर (वार्ता) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा-2025 की मुख्य परीक्षा के परिणाम और उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच की मांग को लेकर दायर दो याचिकाओं को बुधवार को खारिज कर दिया है, जिसकी जानकारी गुरुवार को मीडिया को दी गयी। न्यायमूर्ति बीडी गुरु की अदालत ने कहा कि परीक्षा नियमों में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है और याचिकाकर्ता मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी विशेष गड़बड़ी को भी साबित नहीं कर सके हैं। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि 26 नवंबर 2025 को जारी विज्ञापन के आधार पर उन्होंने सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय सीजीपीएससी याचिका खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/10/26 07:17
पिछला अपडेट
01/10/26 07:17
स्थान
India