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पंचायत सचिवों के स्थानांतरण मामले में हाईकोर्ट ने अभ्यावेदन देने के दिए निर्देश

बैतूल, 08 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में पंचायत सचिवों के स्थानांतरण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्च न्यायालय ने संबंधित याचिकाकर्ताओं को पहले सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने फिलहाल किसी भी मामले में अंतरिम राहत प्रदान नहीं की है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति के तहत 15 जून को जिले के 75 पंचायत सचिवों का एक जनपद पंचायत से दूसरे जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थानांतरण किया गया था। इसके बाद नौ पंचायत सचिवों ने स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर…

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पंचायत सचिवों के स्थानांतरण मामले में हाईकोर्ट ने अभ्यावेदन देने के दिए निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/07/26 08:26
पिछला अपडेट
08/07/26 08:26
स्थान
India