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महुआ बीनने के विवाद में मारपीट से मौत, आरोपी को सात साल की सजा

बैतूल, 24 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के चिचोली थाना क्षेत्र के सिंगरई खापा गांव में महुआ बीनने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत के मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी राकेश धुर्वे को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। जिला न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल ने दोनों पक्षों की दलीलें और प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया। आरोपी राकेश धुर्वे 5 अप्रैल से जेल में बंद है। सरकारी अधिवक्ता नितिन मिश्रा के अनुसार घटना 3 अप्रैल की सुबह करीब 9 बजे की है। शिकायतकर्ता लक्ष्मी धुर्वे के खेत की मेड़ पर उनके पति…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
मध्यप्रदेश हत्या आरोपी कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
24/09/26 10:17
पिछला अपडेट
24/09/26 10:17
स्थान
India