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डीजे संचालकों को रात 10 बजे बाद ध्वनि यंत्र नहीं बजाने के निर्देश

उज्जैन, 04 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के उज्जैन में आगामी त्योहारों एवं कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों में तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार थाना प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालकों की बैठक लेकर निर्धारित नियमों एवं मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। संचालकों को रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करने तथा अस्पताल एवं अन्य साइलेंट जोन के आसपास ध्वनि प्रदूषण से बचने की हिदायत दी गई। उन्होंने बताया…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. उज्जैन डीजे ध्वनि प्रदूषण प्रतिबंध
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
04/10/26 10:04
पिछला अपडेट
04/10/26 10:04
स्थान
India