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डोडा चूरा तस्कर को दस वर्ष का कारावास

उज्जैन, 29 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश के उज्जैन की विशेष अदालत ने डोडा चूरा की तस्करी के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और दो लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार पटेल ने राजस्थान के बीकानेर जिले के सादोलाई थाना क्षेत्र निवासी आरोपी ओमप्रकाश बिश्नोई (39) को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15-सी सहपठित धारा 29 के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई। मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बीकानेर निवासी ट्राला चालक ओमप्रकाश बिश्नोई तथा…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. उज्जैन डोडा चूरा तस्कर सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/05/26 15:01
पिछला अपडेट
29/05/26 15:01
स्थान
India