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नाबालिक से बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

उज्जैन, 19 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील स्थित पॉक्सो एक्ट विशेष न्यायालय ने नाबालिक से बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय के न्यायाधीश रामबिलास गुप्ता ने रतलाम निवासी आरोपी देवीलाल सिंगार (23) को पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने आरोपी पर कुल 17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार सितंबर 2023 में नाबालिक अपने घर से लापता हो गई…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. उज्जैन नाबालिक बलात्कार सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/08/26 17:04
पिछला अपडेट
19/08/26 17:04
स्थान
India