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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा

उज्जैन, 29 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के महिदपुर स्थित विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और कुल 22 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश कमलेश सनोडिया ने भीमाखेड़ा निवासी राजाराम (22) और हरिराम (40) को भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत सजा सुनाई। न्यायालय ने अन्य धाराओं में भी दोनों आरोपियों को कारावास की सजा दी है। अभियोजन के अनुसार 15 वर्षीय पीड़िता ने 29 नवंबर 2024 को अपनी नानी की मौजूदगी में पुलिस को बताया था…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. उज्जैन नाबालिग दुष्कर्म न्यायालय सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/09/26 16:10
पिछला अपडेट
29/09/26 16:10
स्थान
India