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नाबालिग से अश्लील हरकत के दोषी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

उज्जैन, 19 अक्टूबर (वार्ता)। मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले की तराना न्यायालय ने मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में दोषी शिवा उर्फ शिवनारायण निवासी ग्राम सतगांव, जिला शाजापुर को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रेमा साहू ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के तहत तीन वर्ष, भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 और 75 के तहत एक-एक वर्ष तथा धारा 115(2) के तहत तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विभिन्न धाराओं में कुल ढाई हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. उज्जैन न्यायालय नाबालिग कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/10/26 08:14
पिछला अपडेट
19/10/26 08:14
स्थान
India