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मारपीट के मामले में तीन अभियुक्तों को छह माह का सश्रम कारावास

उज्जैन, 07 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के उज्जैन की एक अदालत ने लोहे की रॉड से मारपीट करने के मामले में तीन अभियुक्तों को छह माह के सश्रम कारावास और कुल 1500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती श्वेता गौतम ने आरोपी समीर (22), मोहम्मद अनीस (37) और अब्दुल मुत्तलिब (68) को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार ग्राम शंकरपुर में शाद मोटर नाम से गैरेज है। फरियादी का भाई मोहम्मद इमरान, अब्दुल मुत्तलिब के साथ निजातपुरा स्थित एक अलमारी कारखाने में…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. उज्जैन न्यायालय मारपीट सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/10/26 09:27
पिछला अपडेट
07/10/26 09:27
स्थान
India