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गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

उज्जैन, 04 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के उज्जैन की एससी-एसटी एक्ट विशेष अदालत ने गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी रवि उर्फ शुभम सिसोदिया (32) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अरविंद प्रताप सिंह चौहान ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख)(क) और 27(1) के तहत तीन-तीन वर्ष के कारावास और कुल सात हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार तीन मार्च 2022 को रुपयों के लेनदेन को लेकर आरोपी का लखन राठौर से विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपी ने पिस्टल से…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. उज्जैन हत्या आरोपी आजीवन कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
04/10/26 16:50
पिछला अपडेट
04/10/26 16:50
स्थान
India