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पानी की बोतल पर अतिरिक्त जीएसटी वसूली को लेकर होटल पर जुर्माना

भोपाल, 25 जून (वार्ता) भोपाल में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने एक होटल द्वारा मिनरल वाटर की बोतल पर अतिरिक्त जीएसटी वसूलने को अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रायसेन रोड निवासी हुकुम सिंह ठाकुर ने वर्ष 2022 में अपने साथियों के साथ एक होटल में भोजन किया था। इस दौरान उन्होंने मिनरल वाटर की एक बोतल खरीदी, जिस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य 60 रुपये था, जबकि होटल ने इसके लिए 175 रुपये वसूल किए। इसके अलावा इस राशि पर 18 प्रतिशत जीएसटी के रूप में 10.80 रुपये…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. उपभोक्ता आयोग भोपाल
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
25/06/26 09:54
पिछला अपडेट
25/06/26 09:54
स्थान
India