एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। 09/09/26 13:12

कलेक्ट्रेट परिसर में सामूहिक प्रवेश और प्रदर्शन पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

बैतूल, 09 जून (वार्ता) बैतूल कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और शासकीय कार्यों के सुचारू संचालन को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत अब किसी भी व्यक्ति, संगठन अथवा समूह को सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपने या कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश करने से पूर्व प्रशासन की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आदेश में कहा गया है कि ज्ञापन सौंपने के लिए आयोजकों को पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आयोजक सहित अधिकतम…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. कलेक्ट्रेट प्रतिबंध
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
09/06/26 12:15
पिछला अपडेट
09/06/26 12:15
स्थान
India