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किसान की मौत मामले में आरोपी को सात साल की सजा

भिण्ड, 30 अप्रैल (वार्ता) मध्यप्रदेश में भिण्ड जिले के नयागांव थाना क्षेत्र के ग्राम सगरा में अवैध बिजली तारों की चपेट में आने से युवक की मौत के करीब तीन साल पुराने मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी केशव सिंह को लापरवाही का दोषी पाते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत सात वर्ष के सश्रम कारावास और सात हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 238 के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास और तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. किसान मौत आरोपी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/04/26 00:00
पिछला अपडेट
30/04/26 00:00
स्थान
India