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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी को 20 वर्ष की सजा

खरगोन, 30 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में सोशल मीडिया के माध्यम से नाबालिग से दोस्ती कर उसे बहला-फुसलाकर इंदौर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायालय ने मुख्य आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले में सहयोग करने वाले दो अन्य आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। अभियोजन अधिकारी सरिता चौहान ने बताया कि छठवें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी मरकाम ने मंगलवार को प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए अमन को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा होटल संचालक पुरुषोत्तम और हरीश…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. खरगोन नाबालिग दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/09/26 09:36
पिछला अपडेट
30/09/26 09:36
स्थान
India