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भिण्ड में गांजा तस्करी के चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए 12-12 साल की सश्रम कारावास

भिण्ड 23 सितम्बर (वार्ता) मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले के मालनपुर स्थित एसआरएफ तिराहे पर ट्रक से 141.455 किलो गांजा बरामद होने के मामले में अदालत ने मंगलवार को चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए 12-12 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने ट्रक मालिक श्यामलाल राजपूत, करतार सिंह, किशनलाल और सुनील यादव को गांजा तस्करी के मामले में दोषी मानते हुए 12-12 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और दो-दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर प्रत्येक को दो साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार 15…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
मप्र गांजा तस्कर सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/09/26 08:09
पिछला अपडेट
23/09/26 08:09
स्थान
India