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गैस एजेंसी पर कार्रवाई, 828 सिलेंडर राजसात

आगर-मालवा, 5 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश के आगर-मालवा जिले में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रीति यादव ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई करते हुए एक गैस एजेंसी के 828 घरेलू गैस सिलेंडर राजसात करने के आदेश जारी किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार आगर-मालवा स्थित श्री गंगा इंडेन गैस एजेंसी के प्रबंधक अजय सोनी एवं प्रोपराइटर सीताराम परिहार के विरुद्ध अधिनियम की धारा 6(क) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था। प्रकरण में न्यायालय कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के अनुसार 14.2 किलोग्राम क्षमता के 507 भरे हुए तथा 321 खाली सिलेंडर, कुल 828 गैस सिलेंडर शासन पक्ष में राजसात…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. गैस एजेंसी सिलेंडर राजसात
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/05/26 00:00
पिछला अपडेट
05/05/26 00:00
स्थान
India