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रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में गंदगी करने पर अब लगेगा 1,000 रुपये का जुर्माना

उज्जैन, 18 सितंबर (वार्ता) रेलवे ने स्वच्छता संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन पर पूर्व निर्धारित अधिकतम 500 रुपये के जुर्माने को बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया है। रेलवे परिसरों एवं ट्रेनों में गंदगी फैलाने पर अब 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पश्चिम रेलवे के रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में बताया कि जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, जहां 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन, परिसर एवं ट्रेनों में निर्धारित स्थान…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. ट्रेन गंदगी जुर्माना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
18/09/26 11:35
पिछला अपडेट
18/09/26 11:35
स्थान
India