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ट्रेनों में चेन पुलिंग पर शिकंजा, अप्रैल में 440 मामलों में कार्रवाई

भोपाल, 5 मई (वार्ता) भोपाल रेल मंडल में ट्रेनों में अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए अप्रैल माह 2026 में 440 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार रेलवे सुरक्षा बल ने मंडल की सुरक्षा और सुचारू संचालन बनाए रखने के लिए सघन अभियान चलाया। यह कार्रवाई डीआरएम पंकज त्यागी के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त डॉ. अभिषेक के नेतृत्व में की गई। रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत बिना उचित कारण के चेन पुलिंग करना दंडनीय अपराध है, जिसमें एक वर्ष तक का कारावास या एक हजार रुपये…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. ट्रेन चेन पुलिंग शिकंजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/05/26 00:00
पिछला अपडेट
05/05/26 00:00
स्थान
India