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दहेज प्रताड़ना से आत्महत्या मामले में पति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

धार, 30 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के धार जिले की एक अदालत ने विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में आरोपी पति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित ने बताया कि प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एवं द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश राहुल वर्मा की अदालत ने आरोपी अनिल निवासी विनायक विहार कॉलोनी, पीथमपुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी (दहेज मृत्यु) एवं 498-ए (क्रूरता) के तहत दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार मृतका छाया…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. दहेज प्रताड़ना फैसला
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/07/26 12:35
पिछला अपडेट
30/07/26 12:35
स्थान
India