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फरार दुष्कर्म आरोपी पर अदालत का शिकंजा, संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया शुरू

बैतूल, 26 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में लगभग 17 महीने से फरार आरोपी के खिलाफ न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए उद्घोषणा जारी की है। अदालत ने आरोपी को 30 दिन के भीतर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि में पेश नहीं होने पर उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार मामला मुलताई थाना क्षेत्र के एक गांव का है। आरोपी सतीश हारले के विरुद्ध नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376(2)(एन) तथा पॉक्सो अधिनियम…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. दुष्कर्म आरोपी कुर्की
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
26/07/26 08:50
पिछला अपडेट
26/07/26 08:50
स्थान
India