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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

उज्जैन, 23 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश में उज्जैन के महिदपुर स्थित विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म एवं धमकाने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और कुल 16 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम एवं तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिया ने आरोपी को बीएनएस तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने अपने साथ रह रही नाबालिग के साथ कई बार आपत्तिजनक हरकत की और किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता की रिपोर्ट पर महिदपुर रोड थाने में…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
मप्र दुष्कर्म कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/09/26 15:36
पिछला अपडेट
23/09/26 15:36
स्थान
India