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जानलेवा हमले के तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा

धार, 27 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश में धार जिला न्यायालय ने पुरानी रंजिश और ड्राइवर रखने के विवाद में एक युवक पर बेसबॉल के डंडों से जानलेवा हमला करने के मामले में तीन आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राहुल वर्मा ने आरोपी जीवन, मनीष और अर्जुन को भारतीय दंड संहिता की धारा 326/34 के तहत दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। न्यायालय ने अपील अवधि समाप्त होने के बाद आरोपियों से वसूल किए जाने वाले कुल 15 हजार रुपये के अर्थदंड में…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. धार न्यायालय फैसला
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/07/26 14:05
पिछला अपडेट
27/07/26 14:05
स्थान
India