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नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा

खरगोन, 07 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के खरगोन में कक्षा आठ की नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर घर से ले जाने, उससे शादी करने और यौन शोषण के मामले में अदालत ने बुधवार को आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। छठे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी मरकाम ने आरोपी अरुण को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत ने उस पर जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक सरिता चौहान के अनुसार वर्ष 2021 में गणेश उत्सव के दौरान आरोपी की नाबालिग से पहचान हुई थी। आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर लिया और बाद में दोनों के बीच बातचीत…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. नाबालिग यौन शोषण सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/10/26 15:49
पिछला अपडेट
07/10/26 15:49
स्थान
India