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व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग पर रोक, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

निवाड़ी, 03 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के निवाड़ी जिले में शादी हॉल, मैरिज गार्डन, लॉन और कैटरिंग सेवाओं में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। प्रशासन ने संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों को निर्धारित नियमों का पालन करने और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में केवल कमर्शियल गैस सिलेंडरों का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों के अनुसार, जिले के सभी मैरिज हॉल, लॉन एवं कैटरिंग संचालकों को अपने प्रतिष्ठानों में किसी भी परिस्थिति में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति और उपयोग नहीं करना होगा। इसके साथ ही व्यावसायिक उपभोक्ताओं को प्रतिष्ठान के मुख्य परिसर में स्पष्ट रूप से…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. निवाड़ी घरेलू गैस सिलेंडर प्रतिबंध
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/11/26 14:18
पिछला अपडेट
03/11/26 14:18
स्थान
India