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अवैध शराब तस्कर को एक वर्ष के कारावास की सजा

उज्जैन, 15 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश के उज्जैन जिला न्यायालय ने अवैध शराब तस्करी के मामले में एक आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विन परमार की अदालत ने बिरलाग्राम नागदा निवासी बंशी पिता लालचंद्र (32) को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार पांच अप्रैल 2014 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नागदा चैपाटी रोड पर वाहन जांच के दौरान मोटरसाइकिल सवार आरोपी को रोका। पूछताछ में उसने अपना नाम बंशी बताया। पुलिस द्वारा बोरे…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. न्यायालय शराब तस्करी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/05/26 16:59
पिछला अपडेट
15/05/26 16:59
स्थान
India