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डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

खरगोन, 24 जून (वार्ता) मध्यप्रदेश के खरगोन स्थित विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 13 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम ने आरोपी सतीश सागोरे को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। न्यायालय ने अपना निर्णय वैज्ञानिक साक्ष्यों और डीएनए जांच रिपोर्ट के आधार पर दिया, जबकि सुनवाई के दौरान पीड़िता अपने पूर्व बयानों से मुकर गई थी। अभियोजन के अनुसार 23 मार्च 2022 को पीड़िता के पिता ने खरगोन थाने में शिकायत…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. पॉक्सो सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
24/06/26 13:45
पिछला अपडेट
24/06/26 13:45
स्थान
India