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फसल बीमा विवाद में किसानों को राहत, बीमा कंपनी को भुगतान का आदेश

बैतूल, 25 जून (वार्ता) जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग बैतूल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े एक मामले में दो किसानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को बीमा राशि और ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष विजय कुमार पाण्डेय और सदस्य चन्द्रशेखर माकोड़े की पीठ ने सुनवाई के बाद ग्राम टेमझीरा-अ निवासी किसान कृष्णराव देशमुख को 4 लाख 90 हजार 107 रुपये तथा श्यामराव को 61 हजार 501 रुपये भुगतान करने के निर्देश दिए। आयोग ने यह राशि 23 सितंबर 2020 से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने का आदेश…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. फसल बीमा विवाद फैसला
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
25/06/26 10:07
पिछला अपडेट
25/06/26 10:07
स्थान
India